बलिया में अपहरण मामले में दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 20 हजार का लगाया जुर्माना
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बलिया में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक गंभीर अपराध में न्याय मिला है। विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट की अदालत ने अपहरण और षड्यंत्र के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने राहुल सिंह को धारा 364ए सहपठित धारा 120बी के तहत दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास के साथ 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं दूसरे आरोपी मुकेश मिश्र को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत हुई। बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने मामले में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी अजय राय ने मामले का सफल संचालन किया।
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